Saturday, December 21, 2024

SEBI ने निवेशकों को भूले हुए MF निवेश का पता लगाने में मदद के लिए प्रस्तावित किया नया प्लेटफॉर्म

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को निवेशकों के लिए निष्क्रिय और दावा रहित म्यूचुअल फंड (एमएफ) फोलियो का पता लगाने हेतु एक सेवा मंच विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह जानकारी पीटीआई द्वारा दी गई।

सेबी द्वारा जारी परामर्श दस्तावेज़ के अनुसार, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) इस प्रस्तावित सेवा मंच, जिसे म्यूचुअल फंड निवेश ट्रेसिंग और रिट्रीवल असिस्टेंट (एमआईटीआर) कहा जाएगा, का निर्माण करेंगे।

सुझाई गई इस वेबसाइट का उद्देश्य निवेशकों के केवाईसी विवरण को वर्तमान मानकों के अनुसार अद्यतन करना, भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेशों को ढूंढने में सहायता करना और धोखाधड़ी से भुनाए जाने के खतरे को कम करने के लिए उपाय प्रदान करना है।

इस पहल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या, जो बिना दावा किए रह जाती है, कम हो और एक अधिक पारदर्शी वित्तीय वातावरण तैयार हो सके।

सेबी ने यह भी पाया है कि कई बार निवेशकों ने भौतिक रूप में न्यूनतम केवाईसी जानकारी के साथ निवेश किया होता है। समय के साथ, कुछ निवेशक अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पर नज़र रखना भूल जाते हैं।

ऐसे मामलों में, जब तक निवेशक, उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी संबंधित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) से संपर्क नहीं करता, तब तक ओपन-एंडेड ग्रोथ ऑप्शन म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश अनिश्चित काल तक बिना भुनाए रह सकता है।

यह भी संभव है कि ये म्यूचुअल फंड फोलियो यूनिटधारक के समेकित खाता विवरण (Consolidated Account Statement) में प्रदर्शित न हों, क्योंकि इनसे जुड़े पैन (PAN), ईमेल पता या वैध पते की जानकारी उपलब्ध नहीं होती।

सेबी ने यह भी बताया कि म्यूचुअल फंड फोलियो में निष्क्रियता अक्सर निवेशकों के अपने निवेश पर ध्यान न देने या उनके संपर्क विवरण खत्म हो जाने के कारण होती है। ऐसे निष्क्रिय फोलियो धोखाधड़ी के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं।

इस नई पहल से निवेशकों को न केवल अपने भूले हुए निवेशों को पहचानने में मदद मिलेगी, बल्कि यह उनके धन की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी।

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