Wednesday, June 18, 2025

CBI ने 25 लाख रुपये की रिश्वत मामले में वरिष्ठ IRS अधिकारी और सहयोगी को किया गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 25 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 2007 बैच के वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी अमित कुमार सिंघल और एक निजी व्यक्ति हर्ष कोटक को गिरफ्तार किया है। सिंघल वर्तमान में नई दिल्ली में करदाता सेवा निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

दोनों आरोपियों को क्रमशः 31 मई और 1 जून को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई चंडीगढ़ स्थित मेसर्स कोपेनहेगन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और ला पिनोज़ पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइज़ी के मालिक सनम कपूर की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे 45 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। इस में से 25 लाख रुपये की पहली किस्त कथित रूप से स्वीकार की गई।

CBI के मुताबिक, सिंघल और कपूर की पहली मुलाकात 2019 में मुंबई में हुई थी, जब सिंघल कस्टम विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद उन्होंने मेसर्स पार्कर इम्पेक्स के माध्यम से एक व्यापारिक साझेदारी की, जो सिंघल और कोटक के परिवारों से जुड़ी कंपनी थी। हालांकि, अनुबंध संबंधी विवाद और गैर-पेशेवर व्यवहार के चलते कपूर ने दिसंबर 2024 में इस साझेदारी को समाप्त कर दिया और फ्रेंचाइज़ी आउटलेट्स को वापस खरीद लिया।

कपूर ने आरोप लगाया कि इसके बाद सिंघल और कोटक ने उनसे निजी रंजिश रखी और 18 फरवरी 2025 को उन्हें आयकर विभाग द्वारा धारा 131(1)(A) के तहत नोटिस भेजा गया। कपूर का मानना है कि यह नोटिस सिंघल द्वारा पद के दुरुपयोग के तहत भेजा गया था, जिससे उन पर अनावश्यक दबाव बनाया गया।

कपूर के अनुसार, अप्रैल 2025 में वे सिंघल से दिल्ली में मिले, जहाँ सिंघल ने मामले को “समाधान” करने के लिए 45 लाख रुपये की मांग की। इस दौरान हर्ष कोटक को रिश्वत लेने वाले संपर्क अधिकारी के रूप में पेश किया गया।

CBI की निरीक्षक सोनल मिश्रा ने 30 मई को चंडीगढ़ में कपूर और कोटक के बीच एक रिकॉर्डेड बैठक के दौरान इस रिश्वत मांग की पुष्टि की। इसके बाद, सत्यापन के दौरान कपूर ने सेक्टर 21, चंडीगढ़ निवासी अधिवक्ता केके भेनीवाला के घर पर कोटक से मुलाकात की। सबूतों की पुष्टि होने के बाद CBI ने जाल बिछाया।

31 मई को मोहाली स्थित सिंघल के आवास पर कोटक को कपूर से 25 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसी स्थान से स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में यह राशि भी बरामद की गई।

गिरफ्तारी और छापेमारी

सिंघल को 1 जून की रात 12:55 बजे दिल्ली के वसंत कुंज स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया।

CBI ने मोहाली और दिल्ली में सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संपत्तियां बरामद कीं। इनमें शामिल हैं:

  • लगभग 3.5 किलोग्राम सोना (अनुमानित मूल्य ₹3.5 करोड़)
  • 2 किलोग्राम चांदी
  • ₹1 करोड़ नकद
  • बैंक लॉकर और खातों से संबंधित दस्तावेज
  • दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, बठिंडा, मोहाली, जीरकपुर और न्यू चंडीगढ़ में स्थित अचल संपत्तियों की जानकारी
  • विदेशों में अघोषित संपत्तियों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री
  • मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण

कोटक के मोबाइल डिवाइस की जांच में भी सिंघल द्वारा विदेशों में निवेश से जुड़ी जानकारियाँ सामने आईं।

CBI की कानूनी कार्रवाई

सीबीआई ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष यह कहते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को डरा-धमका सकते हैं।

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और दिल्ली, पंजाब और मुंबई सहित कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं।

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