तेलुगु लोक गायिका मंगली और तीन अन्य लोगों के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मंगलवार रात को चेवेल्ला स्थित त्रिपुरा रिसॉर्ट में आयोजित एक बर्थडे पार्टी पर आबकारी विभाग से पूर्व अनुमति के बिना शराब परोसने और अन्य नियमों के उल्लंघन के चलते की गई।
यह पार्टी गायिका मंगली के जन्मदिन का हिस्सा थी, जिसमें लगभग 25 मेहमान शामिल हुए थे। इनमें से कई लोग फिल्म उद्योग से जुड़े थे। पार्टी में आबकारी अधिनियम, लाउडस्पीकर नियम, और एनडीपीएस अधिनियम के उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिसके चलते त्रिपुरा रिसॉर्ट्स के एजीएम शिवराम कृष्णा, गायिका मंगली (एम. सत्यवती), दुने मेघराज, और के. दामोदर रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
पुलिस ने जानकारी दी कि आयोजन स्थल पर काफी मात्रा में शराब पाई गई। हालांकि कोई नशीला पदार्थ (ड्रग्स) बरामद नहीं हुआ, लेकिन साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशंस टीम (SOT) और चेवेल्ला पुलिस की संयुक्त टीम ने पार्टी में मौजूद चार महिलाओं और पांच पुरुषों, कुल नौ लोगों का ड्रग टेस्ट किया। इनमें से सिर्फ के. दामोदर रेड्डी का परिणाम गांजा के लिए पॉजिटिव आया।
साइबराबाद पुलिस के अनुसार, इस पार्टी में शराब परोसने के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी, जिससे संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा रिसॉर्ट मैनेजर और डीजे ऑपरेटर पर भी बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने और पुलिस नियमों की अवहेलना करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है।
अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और गांजा आपूर्ति करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।