भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन न करने पर देश के पांच प्रमुख बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये बैंक हैं: ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और IDBI बैंक।
शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में RBI ने बताया कि ICICI बैंक पर ₹97.8 लाख, एक्सिस बैंक पर ₹29.6 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ₹31.8 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा पर ₹61.4 लाख और IDBI बैंक पर ₹31.8 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
ICICI बैंक पर यह जुर्माना साइबर सुरक्षा ढांचे, ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) मानदंडों, तथा क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने और उनके संचालन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। RBI ने बताया कि बैंक निर्धारित समयसीमा में साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट देने में असफल रहा। इसके अलावा, ICICI बैंक कुछ खातों के लिए अलर्ट भेजने हेतु मजबूत सॉफ़्टवेयर का उपयोग नहीं कर सका और कुछ ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बिल/स्टेटमेंट भेजे बिना ही उन पर देर से भुगतान का शुल्क लगाया गया।
एक्सिस बैंक पर आंतरिक या कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन से संबंधित उल्लंघनों के चलते जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर KYC से जुड़ी विनियमित आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा पर ग्राहकों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं और ग्राहक सेवा से जुड़े निर्देशों, जैसे जमाओं पर ब्याज दर से संबंधित नियमों का पालन न करने के लिए दंडित किया गया है।
IDBI बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया और इस पर भी जुर्माना लगाया गया।
RBI ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माने केवल नियामकीय अनुपालन में चूक के कारण लगाए गए हैं और इनका मकसद बैंकों के ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेन-देन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
