पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स एक हफ्ते के अंदर हटाने का आदेश दिया है।
हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी।
यह आदेश पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा को सील करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिया गया है।
हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने कहा कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिनों के भीतर बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है।