मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान और अन्य दो लोगों से जुड़े 2012 के होटल झगड़े के मामले में गवाह मलाइका अरोड़ा के खिलाफ एक बार फिर से जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अरोड़ा को पहले भी गवाही के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुईं।
इससे पहले, 15 मार्च को अदालत ने मलाइका अरोड़ा और उनकी बहन अमृता अरोड़ा लद्दाख के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जब वे समन के बावजूद पेश नहीं हुईं थीं। हालांकि, अमृता अरोड़ा ने बाद में 29 मार्च को अदालत में गवाह के तौर पर अपनी गवाही दर्ज करवाई थी।
मलाइका अरोड़ा के एक बार फिर अदालत में अनुपस्थित रहने पर अदालत ने उनके खिलाफ ₹5,000 का जमानती वारंट दोबारा जारी किया और अधिकारियों को 29 अप्रैल तक वारंट की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
यह मामला फरवरी 2012 का है, जब सैफ अली खान, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और अन्य लोग दक्षिण मुंबई के एक पांच सितारा रेस्तरां में खाना खा रहे थे। तभी एक व्यक्ति के साथ बहस के बाद झगड़ा हो गया, जो हाथापाई तक पहुंच गया।
पुलिस के अनुसार, 21 फरवरी 2012 को दक्षिण अफ्रीकी नागरिक और एनआरआई इकबाल मीर शर्मा ने कोलाबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता सैफ अली खान ने उनकी नाक पर घूंसा मारा, जिससे उनकी नाक फ्रैक्चर हो गई। इस मामले में अमृता अरोड़ा के पति शकील लद्दाख और उनके दोस्त बिलाल अमरोही के नाम भी शामिल हैं।
इस घटना के बाद मामला अदालत में पहुंचा और अब मुकदमा चल रहा है। अब तक इस मामले में तीन गवाह अपनी गवाही दे चुके हैं। अदालत द्वारा अब मलाइका अरोड़ा की गवाही की प्रतीक्षा की जा रही है।