सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी है

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी है

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (फोटो साभार: PTI)

सत्येंद्र जैन, जो एक साल से अधिक समय से जेल में हैं, को गुरुवार को तिहाड़ जेल के एक वॉशरूम में गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वर्तमान में दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां तिहाड़ जेल के शौचालय में गिर जाने के बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दे दी. मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत आदेश 11 जुलाई तक लागू रहेगा और अगले आदेश के लिए मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

जैन को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि आप नेता जमानत के दौरान मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे और जमानत अवधि के दौरान दिल्ली से बाहर भी नहीं जाएंगे।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी पीएस नरशिमा की पीठ ने जैन को जमानत पर रहते हुए मामले के गवाहों से मिलने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का आदेश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन एक साल से अधिक समय से जेल में हैं।

इससे पहले, सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि जैन की जमानत याचिका पर विचार करने से पहले एम्स या आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों की एक समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए।

राजू ने तर्क दिया कि ईडी को दिल्ली सरकार के तहत अस्पतालों द्वारा उनकी जांच करने में समस्या है क्योंकि जैन पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और जेल विभाग में थे और ऐसी आशंका है कि उनके मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा सकती है।

हालांकि, जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह एक साल से अधिक समय से जेल में हैं और मस्कुलर एट्रोफी और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से पीड़ित हैं।

सिंघवी ने कहा कि जैन को निजी अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है।

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