Saturday, November 1, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह की धारावी पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई की एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास के लिए अडानी समूह द्वारा शुरू की जा रही परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

यह मामला दुबई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (एसटीसी) द्वारा दायर अपील से संबंधित था, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 19 दिसंबर, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को सही ठहराया गया था, जिसमें 2019 में जीती गई बोली को रद्द करने के बाद 2022 में अडानी समूह को नया टेंडर जारी किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें बताया गया कि परियोजना पर काम पहले ही शुरू हो चुका है।

अडानी समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि करोड़ों रुपये की मशीनरी खरीदी जा चुकी है और सैकड़ों श्रमिक साइट पर काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय रेलवे के क्वार्टरों को ध्वस्त करना भी शामिल है।

कोर्ट ने अडानी समूह को एक एस्क्रो खाता बनाए रखने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि परियोजना से जुड़े सभी भुगतान इसी एकल खाते के माध्यम से किए जाएं। साथ ही, समूह को सभी उचित चालान, ब्रोशर आदि का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कहा गया।

सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी. आर्यमा सुंदरम ने अदालत को बताया कि उनकी कंपनी 7,200 करोड़ रुपये की अपनी मूल बोली को 20 प्रतिशत बढ़ाकर 8,640 करोड़ रुपये करने को तैयार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस संशोधित प्रस्ताव को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर, 2024 को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए औपचारिक पुरस्कार और कार्य आदेश को चुनौती देने वाली एसटीसी की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने एसटीसी के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि निविदा की शर्तें अडानी समूह के पक्ष में तय की गई थीं और अन्य बोलीदाताओं को बाहर करने के लिए तैयार की गई थीं। हाईकोर्ट ने इसे गलत ठहराया।

एसटीसी ने राज्य आवास विभाग के 13 जुलाई, 2023 के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को भी चुनौती दी थी, जिसमें परियोजना को औपचारिक रूप से अडानी प्रॉपर्टीज को सौंपा गया था और पिछले साल 17 जुलाई को जारी कार्य आदेश को चुनौती दी गई थी।

नवंबर 2022 में, अडानी प्रॉपर्टीज ने मध्य मुंबई में लगभग 259 हेक्टेयर के झुग्गी क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए बोली जीती थी। अडानी समूह को 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाने के बाद सबसे अधिक बोलीदाता घोषित किया गया था। रेलवे को 2,800 करोड़ रुपये के भुगतान के साथ, यह राशि 7,869 करोड़ रुपये हो गई।

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