Tuesday, June 17, 2025

डोनाल्ड ट्रम्प के ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ को अमेरिकी न्यायालय से अस्थायी राहत मिली

अमेरिका की एक संघीय अपील न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए “लिबरेशन डे” टैरिफ को फिलहाल प्रभावी बनाए रखने की अनुमति दे दी है। यह फैसला उस समय आया है जब न्यायालय एक निचली अदालत के उस आदेश की समीक्षा कर रहा है जिसमें कहा गया था कि ट्रम्प ने ये टैरिफ लागू करके अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है।

वाशिंगटन डी.सी. में स्थित अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब तक अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये टैरिफ प्रभावी रहेंगे। इसका अर्थ है कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी के लिए अमेरिका के अधिकांश व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर “लिबरेशन डे” टैरिफ लागू करना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा वह कनाडा, चीन और मैक्सिको जैसे देशों पर लगाए गए अन्य टैरिफ को भी फिलहाल लागू रख सकते हैं।

हालांकि अपील न्यायालय ने अब तक इस बात पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है कि ये टैरिफ “इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट” (IEEPA) के अंतर्गत वैध हैं या नहीं — ट्रम्प ने इन्हीं शक्तियों का हवाला देकर इन टैरिफ को उचित ठहराया था।

डोनाल्ड ट्रम्प ने इन टैरिफ का उपयोग अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाने के लिए किया था, ताकि अमेरिका को व्यापार समझौतों में अधिक लाभ मिल सके। लेकिन इन टैरिफ की बार-बार बदलती दरों और अनिश्चितता ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा की है। इससे अमेरिका की कई कंपनियों को — चाहे वे छोटी हों या बड़ी — आपूर्ति श्रृंखला, उत्पादन लागत, कर्मचारियों की व्यवस्था और मूल्य निर्धारण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

फिलहाल, न्यायालय के इस अंतरिम फैसले के चलते ट्रम्प की नीतियां लागू रह सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आने तक टैरिफ की वैधता पर संशय बना रहेगा।

Latest news
Related news