Wednesday, November 6, 2024

विधि न्यायाधिकरण ने Byju के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की मांग करने वाली BCCI की याचिका स्वीकार की

मंगलवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने बायजू के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की बीसीसीआई की अर्जी को स्वीकार कर लिया।

NCLT ने कहा कि यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की पैरेंट कंपनी बायजू ने क्रिकेट बोर्ड की सेवाओं का इस्तेमाल किया था और 1.59 बिलियन रुपये (लगभग $19.02 मिलियन) का भुगतान नहीं किया था।

हाल के वर्षों में बायजू को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिससे निवेशकों का विश्वास कम हुआ है, बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी हुई है, और 2022 में $22 बिलियन के उच्चतम मूल्यांकन से घटकर $3 बिलियन से भी कम हो गया है।

पिछले साल, बीसीसीआई ने अनुबंध समाप्त होने के बाद 160 करोड़ रुपये के प्रायोजन धन का भुगतान न करने के लिए बायजू को एनसीएलटी में घसीटा था।

बायजू के प्रवक्ता ने तब कहा था कि वे बीसीसीआई के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही समाधान निकलेगा। यह विवाद एक प्रायोजन अनुबंध को लेकर था जो मार्च 2022 में समाप्त हो गया था। फंडिंग में कमी के दौरान बायजू ने प्रायोजन से हटने की इच्छा जताई, लेकिन बीसीसीआई, जो नए प्रायोजक की तलाश में था, ने कंपनी को अस्थायी रूप से प्रायोजन बढ़ाने के लिए राजी कर लिया। बायजू ने नवंबर 2022 तक प्रायोजन बढ़ा दिया और फिर बीसीसीआई ने उन्हें मार्च 2023 तक प्रायोजन जारी रखने के लिए मना लिया।

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