चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए गाइडलाइन जारी किया है.
चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कैसे हो? इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है. गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रत्याशियों को अपना नामांकन ऑनलाइन दाखिल करना होगा. चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान फेस मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.
बता दें कि राजनीतिक पार्टियां बिहार में चुनाव के लिए तैयारी में जुटी है. साफ है कि आयोग इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है. गाइडलाइन में कहा गया है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं. गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी.
कोरोना का संक्रमण नहीं फैले इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि मतदाताओं को वोटिंग से ठीक पहले दस्ताने (ग्लव्स) दिए जाएंगे. मतदाताओं को मास्क लगाना होगा. अगर पहचान के लिए जरूरत पड़ी तो उन्हें चेहरे से मास्क हटाना होगा.
बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवम्बर को समाप्त होगा. ऐसे में अक्टूबर-नवम्बर के महीने में चुनाव कराये जाने की संभावना है.
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